Delhi Traffic Challan आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बार 170000 ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 30 जून 2023 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा। इसमें भुगतान अयोग्य (नॉन कंपाउंडेबल) चालान और ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो कोर्ट में भेजा जा चुका हो।

अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो उसे भरने का एक अच्छा मौका है। दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक बार फिर लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप चालान का निपटान करा सकते हैं।

आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बार 1,70,000 ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

द्वारका, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, तीस हजारी, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में कुल 170 लोक अदालत लगेंगी और हर बेंच एक के पास 1000 चालान या नोटिस लिए भेजे जाएंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर इसका पूरा खाका तैयार किया है। दोनों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अपलोड कर दी है। लोक अदालत में सिर्फ भुगतान योग्य (कंपाउंडेबल) चालान ही लिए जाते हैं।

कैसे कर सकते हैं चालान का निपटान?
नोटिस/चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगऑन करना होगा।

कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट लेने या डाउनलोड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उपरोक्त लिंक 4 oct को सुबह 10 बजे खुलेगा और नोटिस/चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा।

पर्ची डाउनलोड करने में सफल होने के बाद भी कुछ सतर्कता बरतनी होगी। चालान के निपटारे के लिए पर्ची में लिखे कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर में तय समय पर ही जाएं। साथ में अपना प्रिंट-आउट जरूर रखें।

 

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