
आयकर विभाग ने सभी योग्य टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit 2025) की आखिरी तारीख तय कर दी है। इस साल, 30 सितंबर 2025 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ई-फाइलिंग पोर्टल पर सबमिट करना जरूरी है। जिन लोगों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत है, उन्हें ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।
टैक्स ऑडिट (Tax Audit 2025) किसे कराना होगा?
Section 44AB के तहत टैक्स ऑडिट इन लोगों पर लागू है :
- बिजनेस : जिनका टर्नओवर एक करोड़ रुपये से ज्यादा है। अगर कैश ट्रांजैक्शन 5% या उससे कम हैं, तो लिमिट ₹10 करोड़।
- प्रोफेशनल्स : जिनकी आय ₹50 लाख से ऊपर है।
- Presumptive Tax Scheme वाले : अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत मुनाफा कम दिखाया गया है और आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है।
यह भी पढ़ें : Belated ITR : अभी तक नहीं भरा आयकर रिटर्न? तुरंत करें यह काम
लेट होने पर क्या होगा?
अगर टैक्स ऑडिट (Tax Audit 2025) रिपोर्ट 30 सितंबर तक नहीं फाइल हुई, तो Section 271B के तहत पेनल्टी लग सकती है।
- पेनल्टी : टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट का 0.5%
- अधिकतम : ₹1.5 लाख
यदि कोई गंभीर बीमारी, प्राकृतिक आपदा या टेक्निकल समस्या साबित कर सके, तो पेनल्टी कम हो सकती है।
ध्यान रहे, बिना ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit 2025) के ITR फाइल करने पर रिटर्न defective या अमान्य माना जा सकता है, और टैक्सपेयर्स को नोटिस, ब्याज और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
फॉर्म 3CD में नए बदलाव
CBDT ने Form 3CD में कई अहम बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं।
Settlement Payments : अब सरकारी आदेशों में शामिल मामलों की सेटलमेंट पेमेंट की जानकारी देनी होगी।
Share Buy-back Reporting : शेयर बाय-बैक से मिली राशि और खर्च दर्ज करना अनिवार्य।
MSME Documentation : MSME को किए गए भुगतान की डिटेल देना जरूरी।
पुराने सेक्शन हटा दिए गए : 32AC, 32AD, 35AC, 35CCB अब फॉर्म में नहीं हैं।
Digital Verification : अब Individual और HUF टैक्सपेयर्स EVC से फॉर्म वेरिफाई कर सकते हैं, DSC की जरूरत नहीं।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit 2025) समय पर फाइल करना बेहद जरूरी है। लेट होने पर पेनल्टी लग सकती है, और ITR अमान्य होने का खतरा भी रहता है। नए बदलावों को समझकर रिपोर्ट तैयार करना फायदेमंद होगा।
Q&A
Q. टैक्स ऑडिट (Tax Audit 2025) क्या है?
A. टैक्स ऑडिट (Income Tax Audit) एक प्रक्रिया है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम की जांच करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयकर रिटर्न में सही और पूरी जानकारी दी गई है।
Q. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit 2025) की डेडलाइन क्या है?
A. 30 सितंबर 2025 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ई-फाइलिंग पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत है, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक ITR फाइल करनी होगी।
Q. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बिना फाइल किए ITR कैसे फाइल करें?
A. यदि टैक्स ऑडिट (Tax Audit 2025) जरूरी है और रिपोर्ट नहीं फाइल की गई, तो ITR फाइल करना समस्या भरा हो सकता है। पोर्टल आमतौर पर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने के बाद ही ITR स्वीकार करता है। बिना रिपोर्ट के ITR अमान्य हो सकता है और पेनल्टी, नोटिस और ब्याज लग सकता है।
Israel-Palestine Conflict History : क्यों और कब से लड़ रहे हैं इजराइल-फिलिस्तीन?



