
Budget 2026 income tax : केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत करदाताओं को इस बार भी सीधे तौर पर कोई नई टैक्स राहत नहीं मिली है।
नए टैक्स रिजीम के तहत 4 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी। 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स, जबकि 24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स देना होगा।
हालांकि, धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट के कारण 12 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह व्यवस्था पिछले साल जैसी ही बनी हुई है। (Budget 2026 income tax)
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1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया Income Tax Act 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि Income Tax Act 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। यह कानून करीब 60 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेगा।
बजट 2026-27 में कर कानूनों में किए गए सभी बदलाव इसी नए कानून में शामिल किए जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके नियम और नए टैक्स रिटर्न फॉर्म अधिसूचित करेगी। (Budget 2026 income tax)
आसान होंगे आयकर नियम और ITR फॉर्म
वित्त मंत्री ने बताया कि नया आयकर कानून राजस्व तटस्थ (Revenue Neutral) है। यानी इसमें टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। (Budget 2026 income tax)
इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स कानून को सरल बनाना, अस्पष्ट नियमों को हटाना और मुकदमेबाजी को कम करना है। नए ITR फॉर्म इस तरह तैयार किए जाएंगे कि आम नागरिक बिना किसी परेशानी के रिटर्न भर सकें।
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रिटर्न रिवाइज करने की समय-सीमा बढ़ेगी
सरकार ने मामूली फीस देकर रिटर्न रिवाइज करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही ITR फाइल करने की समय-सीमा को अलग-अलग वर्गों के लिए अलग करने का भी प्रस्ताव है।
ITR-1 और ITR-2 भरने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। (Budget 2026 income tax)
Budget 2026 में अघोषित आय की सीमा बढ़ेगी
बजट 2026 में सरकार ने अघोषित आय की सीमा एक करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद टैक्स विवादों और मुकदमों की संख्या को कम करना है।
टैक्स से जुड़े छोटे अपराधों के लिए अब सिर्फ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी।
वित्त मंत्री ने साफ किया कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। इसके लागू होने के बाद टैक्स नियम ज्यादा स्पष्ट होंगे, फॉर्म सरल होंगे और टैक्सपेयर्स को अनुपालन में आसानी मिलेगी। (Budget 2026 income tax)



