New LPG Rules : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस को लेकर एक अहम फैसला लिया है। बढ़ती मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए अब LPG के वितरण में नए नियम लागू किए गए हैं।
इस नई व्यवस्था के तहत जिन घरों में पहले से Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर की सुविधा नहीं दी जाएगी (New LPG Rules)।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य गैस संसाधनों का सही और संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि एलपीजी उन घरों तक पहुंच सके जो पूरी तरह सिलेंडर पर ही निर्भर हैं और जिनके पास अन्य गैस विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन लगा हुआ है, वे अब नया LPG कनेक्शन लेने के पात्र नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी उपभोक्ता के पास पहले से एलपीजी सिलेंडर है और बाद में उसके घर में PNG कनेक्शन लग गया है, तो ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा (New LPG Rules)। इस स्थिति में उपभोक्ता को सिलेंडर की रिफिलिंग भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
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अगर किसी उपभोक्ता के पास दोनों तरह के कनेक्शन यानी PNG और LPG एक साथ हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द अपना एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा (New LPG Rules)। हालांकि कनेक्शन सरेंडर करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और दोनों कनेक्शन जारी रखता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनके घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, तो वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर या संबंधित कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें। ऐसा करने के बाद उन्हें सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं मिलेगी। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है (New LPG Rules)।



