
भारत में टैक्स व्यवस्था को सरल (GST reforms) बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार देर रात घोषणा की कि GST Council ने नया two-tier GST structure लागू करने का फैसला किया है। अब सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब होंगे – 5% और 18%। यह नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
इस बदलाव के बाद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें सस्ती होंगी, वहीं कुछ सेक्टर को राहत और कुछ को झटका लग सकता है। आइए जानते हैं कि GST 2.0 (GST Reforms India 2025) से आम लोगों को क्या फायदे मिलेंगे।
क्या होगा सस्ता?
नए GST रेट कट के बाद कई दैनिक उपयोग की चीजें और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी।
रोजमर्रा की चीजें जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, साबुन, मक्खन, घी, cheese, नमकीन, utensils, सिलाई मशीन और दूध की बोतल अब 5% स्लैब में आएंगी।
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Healthcare sector को सबसे बड़ी राहत मिली है। अब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई GST नहीं लगेगा। साथ ही, 33 जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह GST से मुक्त कर दिया गया है।
कैंसर की दवाओं और rare disease drugs पर जीरो टैक्स रहेगा। अन्य दवाइयों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
Education items जैसे maps, charts, globes, pencils भी सस्ते होंगे।
Consumer electronics – एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रीजरेटर और डिशवॉशर्स पर GST 28% से घटकर 18% हो गया है। TV sets (LCD/LED), प्रोजेक्टर और सेट-टॉप बॉक्स पर भी यही राहत मिलेगी।
Automobiles – दोपहिया और चारपहिया गाड़ियों पर भी टैक्स रेट घटने से कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
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मोबाइल और लैपटॉप पर कोई राहत नहीं
हालांकि, सरकार ने मोबाइल फोन और लैपटॉप पर GST को जस का तस रखा है। इन पर पहले से ही 18% GST लागू है और वही जारी रहेगा। यानी कि स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।
GST reforms में एक दर 40% भी
अब तक लग्जरी और sin goods पर 28% GST और अलग से compensation cess लगाया जाता था। लेकिन नए नियम के तहत सेस को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह सीधा 40% GST स्लैब लागू कर दिया गया है। यह अब तक का सबसे ऊंचा GST रेट है। सरकार का उद्देश्य साफ है – ऐसे सामान महंगे हों, जिनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत या समाज के लिए नुकसानदेह है।
इन सामानों पर लगेगा 40% GST – नशे और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तंबाकू उत्पाद अब सीधे 40% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इसमें शामिल हैं – पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बिना प्रोसेस किया हुआ तंबाकू और उसका कचरा, सिगरेट, सिगार, चेरूट्स और छोटे सिगार।
मीठे और गैस वाले ड्रिंक्स – जिन्हें आमतौर पर शुगर ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स कहा जाता है, उन पर भी अब भारी टैक्स लगेगा। इसमें शामिल हैं – कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन वाले गैसयुक्त पेय।
लग्जरी कारें और मोटरसाइकिलें – बड़े इंजन और हाई-एंड व्हीकल्स भी अब 40% टैक्स स्लैब में होंगे। पेट्रोल कारें जिनका इंजन 1200cc से ऊपर है, डीजल कारें जिनका इंजन 1500cc से ऊपर है, 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें।
सुपर लग्जरी यॉट्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट – निजी इस्तेमाल के लिए खरीदे जाने वाले यॉट्स और हेलिकॉप्टर पर भी 40% GST देना होगा।
अन्य लग्जरी और नुकसानदेह सेवाएं – कोयला, लिग्नाइट और पीट, Online gambling और gaming services।
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GST reforms पर बयानबाजी
जहां सरकार GST reforms को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे U-turn कहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का कहना है कि यह सुधार 8 साल पहले आना चाहिए था। उनका आरोप है कि कांग्रेस लगातार GST डिजाइन और ऊंची दरों पर सवाल उठाती रही लेकिन सरकार ने तब उनकी बात नहीं सुनी।
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