

आखिरी समय में तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) की रिटर्न भरने की डेडलाइन एक दिन और बढ़ा दी है (Extended deadline for ITR filing)। अब टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) जमा कर सकेंगे।
क्या कहा इनकम टैक्स विभाग ने? (Extended deadline for ITR filing)
सोमवार रात विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि ITR की आखिरी तारीख, जो पहले 31 जुलाई थी और फिर बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई थी, अब 16 सितंबर 2025 कर दी गई है (Extended deadline for ITR filing)।
विभाग ने यह भी बताया कि पोर्टल पर जरूरी बदलाव करने के लिए 16 सितंबर की आधी रात से सुबह 2:30 बजे तक e-filing portal (Income Tax Portal) मेंटेनेंस मोड पर रहेगा।
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क्यों लेना पड़ा यह फैसला?
दरअसल, आखिरी दिन लाखों लोग पोर्टल पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पोर्टल बार-बार हैंग हुआ और कई लोगों को ITR अपलोड करने या एडवांस टैक्स (Advance Tax Payment) भरने में दिक्कत आई।
कई टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि पोर्टल बार-बार एरर दे रहा है।
कुछ लोगों को पेमेंट गेटवे से जुड़ी समस्याएं आईं।
विभाग ने सलाह दी कि ब्राउजर कैश क्लियर करें या दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करें।
फिर भी काफी लोगों की दिक्कतें दूर नहीं हुईं, इसलिए विभाग ने आखिरी समय पर डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। (Extended deadline for ITR filing)
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कितने लोगों ने भरा ITR? (ITR Filing Data)
विभाग के मुताबिक सोमवार शाम तक 7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना ITR फाइल कर चुके थे। लेकिन लाखों ऐसे लोग भी थे, जो पोर्टल की गड़बड़ियों के कारण रिटर्न नहीं भर पाए। यही वजह रही कि सरकार ने उन्हें एक दिन की अतिरिक्त मोहलत दी।
FAQ : ITR Filing FY 2024-25
- ITR फाइल करने की नई आखिरी तारीख क्या है?
नई डेडलाइन 16 सितंबर 2025 है। (Extended deadline for ITR filing) - अगर 16 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
डेडलाइन मिस करने पर आपको लेट फीस और पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। (ITR Late Filing Penalty) - पोर्टल पर बार-बार एरर आने पर क्या करें?
ब्राउज़र कैश क्लियर करें, दूसरा ब्राउजर ट्राय करें या इनकम टैक्स हेल्पडेस्क को मेल करें। (Income Tax Portal Glitches) - क्या यह डेडलाइन और बढ़ाई जा सकती है?
फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। टैक्सपेयर्स को 16 सितंबर से पहले ही ITR फाइल कर लेना चाहिए। (ITR Filing Last Date 2025)
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