
आयकर विभाग ने शनिवार को बताया कि Assessment Year (AY) 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) जमा हो चुके हैं। विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद की।
अगर आपने अभी तक ITR (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है, तो याद रखिए – 15 सितंबर 2025 तक फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
आयकर विभाग ने बताया कि हेल्पडेस्क 24 घंटे सक्रिय है। टैक्स फाइलिंग, पेमेंट और अन्य सेवाओं में मदद के लिए कॉल, लाइव चैट, WebEx sessions और X (Twitter) के जरिए सहायता उपलब्ध है। विभाग ने अपील की है कि देर न करें और अंतिम समय की हड़बड़ी से बचें।
ITR Filing की तारीख और छूट
पहले आयकर रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया।
यदि 15 सितंबर तक ITR नहीं भरी, तो आप belated return 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इससे जुर्माना और ब्याज बढ़ सकता है।
Late Filing Fee (Section 234F)
- अगर आय ≤ ₹5 लाख: ₹1,000
- अगर आय > ₹5 लाख: ₹5,000
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Interest (ब्याज) के प्रावधान
- Section 234A : अगर ITR समय पर नहीं भरी, तो 1% प्रति माह ब्याज लगेगा।
- Section 234B : अगर आपने एडवांस टैक्स का 90% नहीं भरा, तो ब्याज 1 अप्रैल से पेमेंट तक लगेगा।
- Section 234C : अगर quarterly advance tax समय पर नहीं भरी, तो shortfall पर ब्याज लगेगा।
देर से ITR Filing के और नुकसान
आप पुराना टैक्स सिस्टम (Old Income Tax Regime) नहीं चुन सकते।
Business और Capital Losses carry forward नहीं होंगे।
Self-occupied house property का loss set off नहीं होगा, लेकिन rented property का loss carry forward किया जा सकता है।
ITR Filing का ट्रेंड : AY 2024-25 में रिकॉर्ड 7.28 करोड़ ITRs फाइल हुए। पिछले साल से यह 7.5% ज्यादा है।
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