
बिहार पुलिस (Bihar Police) मुख्यालय ने अनुशासन और कार्यस्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। अब महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह के आभूषण या सौंदर्य प्रसाधनों (Cosmetics) के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
8 जुलाई को जारी इस आदेश पर बिहार पुलिस (Bihar Police) के ADG (Law & Order) पंकज दराद के हस्ताक्षर हैं और यह सख़्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी के साथ जारी किया गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल बिहार पुलिस (Bihar Police)
हाल के महीनों में कई महिला पुलिसकर्मियों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुईं, जिनमें वे वर्दी में, गहनों और भारी मेकअप के साथ रील्स (Reels) बनाती नजर आईं। इन गतिविधियों को सेवा नियमों का उल्लंघन बताया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) ने इस रवैये को वर्दी की गरिमा और पुलिस पेशेवराना आचरण के खिलाफ बताया है।
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किन चीजों पर लगी है रोक?
बिहार पुलिस (Bihar Police) के आदेश के अनुसार, ड्यूटी के दौरान महिला कर्मी नाक की बाली, कान की बालियां, चूड़ियां, हार जैसी चीजें नहीं पहन सकेंगी और किसी भी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी वर्जित रहेगा। यह आदेश कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक की सभी महिला अधिकारियों पर लागू होगा।
पुरुष पुलिसकर्मी भी आए दायरे में
हालांकि यह निर्देश केवल महिला कर्मियों के लिए नहीं है। बिहार पुलिस (Bihar Police) के पुरुष कर्मियों को भी वर्दी की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वे ड्यूटी के दौरान सही ढंग से वर्दी पहनें और असंगत पहनावे से बचें।
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ADG पंकज दराद ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी के वक्त रील बनाना, हथियारों का प्रदर्शन करना, Bluetooth डिवाइस से गाने सुनना या निजी कॉल करना भी कर्तव्यों से ध्यान भटकाने वाला आचरण है और इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा।
मुख्यालय ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी ने इस निर्देश का उल्लंघन किया, तो न केवल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी से भी जवाब-तलबी की जा सकती है। सभी SP, SSP, DIG और IG को यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कराने के लिए भेजा जा चुका है।
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