

भदोही (Bhadohi news) में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने यह फैसला एक साल पुराने मामले में सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन के अनुसार, 20 दिसंबर 2023 को पीड़िता के भाई ने कोइरौना थाने (Koirouna Police Station) में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी बहन एक इंटर कॉलेज में पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
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परिवार ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान प्रयागराज के जफरा मांडा के रहने वाले राजेश कुमार दूबे उर्फ बबलू का नाम सामने आया।
जनवरी 2024 में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र (Charge Sheet) न्यायालय में दाखिल किया। मामले में पीड़िता, उसके भाई, पिता, केस दर्ज करने वाले पुलिस कर्मी और महिला चिकित्सक के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राजेश कुमार दूबे को दोषी करार दिया और उसे 10 साल की कठोर सजा सुनाई।
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